प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया (Admission Rules and Procedure) |
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सामान्य सूचनाएँ (General Information) |
- ग्रीष्मकाल के पश्चात् विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य १ जुलाई से प्रारम्भ होगा।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश की घोषित तिथि तक अथवा उसके पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संकाय के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची आवेदन-प्रपत्र में दी गई है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- विभिन्न कक्षाओं के लिये प्रवेश-सूचियाँ, प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम, शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि सहित संकाय/महाविद्यालयों/विभागीय सूचना पट्ट पर यथासमय लगा दिया जायेगा।
आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रवेश की जानकारी हेतु संकाय/
महाविद्यालय/विभागीय सूचना पट्ट देखते रहें। इस संबंध में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले और शुल्क नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश के अधिकार से स्वतः ही वंचित हो जायेंगे तथा उनका नाम प्रवेश-सूची से हटा दिया जायेगा। एक बार जमा कराया गया शुल्क इस विवरणिका में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दिया जायेगा।
- स्नातकोत्तर में प्रवेश की सभी प्रक्रियाएँ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष करेंगे। विद्यार्थी उनसे ही प्रवेश सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करें।
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सामान्य नियम (General Rules)
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- विश्वविद्यालय की विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अन्य पाठ्यक्रम जिनके बारे में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी, को छोडकर विभिन्न कक्षाओं में सभी नये प्रवेश योग्यता के आधार पर एवं सूचित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार दिये जायेंगे।
विधि स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर विज्ञान (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं तथा अधिघोषित अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। इन कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश क्षमता के अनुसार वरीयता क्रम में दिये जायेंगे तथा प्रवेश हेतु वरीयता प्रवेश ५० प्रतिशत प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं ५० प्रतिशत स्नातक परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के केवल सैद्धान्तिक (प्रायोगिक को छोडकर) अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। विधि संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता अर्हक
परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न सह-शैक्षणिक गतिविधियों के अधिभार अंक जोडकर निर्धारित की जावेगी।
- किसी भी विद्यार्थी को एक से अधिक नियमित पूर्णकालीन उपाधि डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों का एक साथ अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो अंशकालीन डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का पठन-पाठन विश्वविद्यालय में सामान्य पठन-पाठन समय से भिन्न समय पर हो तो विद्यार्थी उपाधि पाठ्यक्रम के साथ एक अंशकालीन डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का एक साथ अध्ययन कर सकेगा।
- एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को किसी भी एक उपाधि/पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है, के बारे में प्रवेश शुल्क जमा कराने की तिथि व व्यक्तिगत साक्षात्कार (Counselling) में निश्चित करना अनिवार्य होगा और दूसरे प्रवेश को रद्द करना होगा अन्यथा उसे कोई भी शुल्क वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- राजस्थान राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु तभी योग्य समझा जायेगा जब अर्हक परीक्षा में उनके प्राप्तांकों का प्रतिशत 60: (प्रथम श्रेणी) से कम न हो तथा उनकी उपाधि को इस विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष माना गया हो किन्तु जिन बाहर के विद्यार्थियों ने अर्हक परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है उन पर एवं राजस्थान के मूल निवासी का सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र देने पर यह नियम लागू नहीं होगा। वे उच्चतर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों पर प्रवेश योग्य माने जायेंगे यदि उनका नाम योग्यता क्रम में आता हो एवं प्रावधान के अनुसार उन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- प्रथम वर्ष बी.कॉम./बी.ए. के वे स्वयंपाठी विद्यार्थी जिन्होंने ५० प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उन्हें द्वितीय वर्ष में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर, प्रवेश दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।
- स्नातकोत्तर प्रीवीयस (कला और वाणिज्य) के वे स्वयंपाठी जिन्होंने ५० प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, उन्हें स्नातकोत्तर फाइनल (कला और वाणिज्य) में नियमित कक्षा में सीटों की रिक्तता होने पर प्रवेश मानकर कक्षा में बैठने की सुविधा दी जा सकेगी परन्तु उन्हें परीक्षा स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में ही देनी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी न्यूनतम पास अंक पर प्रवेश के योग्य माने जायेंगे।
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शुल्क (Fees) |
शिक्षण शुल्क जुलाई से जून तक बारह महीनों के लिए अग्रिम किश्त में महाविद्यालय अधिष्ठाता को निर्धारित तिथि पर देय होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश निर्धारित तिथि पर शुल्क नहीं जमा करा पाता है तो उसे अधिष्ठाता को विलम्ब के कारणों को बताना होगा। यदि अधिष्ठाता कारणों के औचित्य से संतुष्ट होते हैं तो शुल्क जमा कराने की अनुमति दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे। |
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कक्षा |
आयकर न देने वाले के आश्रित |
आयकर देने वाले के आश्रित |
1. |
स्नातक कक्षाएँ त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम |
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प्रथम वर्ष |
रु. ७०/- प्रतिमाह |
रु. १००/- प्रतिमाह |
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द्वितीय एवं तृतीय वर्ष |
९०/- प्रतिमाह |
रु. १२०/- प्रतिमाह |
2. |
स्नातकोत्तर कक्षाएँ |
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छात्र |
रु. १२०/- प्रतिमाह |
रु. १५०/- प्रतिमाह |
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छात्रवृत्तियाँ एवं वित्तीय सहायता(Scholarships and Financial Assistance)
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- सामान्य नियम (General Rules)
वित्तीय सहायता योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार ही दी जाती है। किसी भी छात्रवृत्ति अथवा ण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता के नियमित उपस्थिति/संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति एवं अच्छे आचरण के अभाव की दशा में निलम्बित अथवा स्थाई रूप से रद्द किया जा सकताहै। ऐसी निलम्बित छात्रवृत्तियाँ अथवा ण को स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर पूर्व प्रभाव से पुनः दिया जा सकता है।
सामान्यतया सभी छात्रवृत्तियाँ एवं ण सहायता निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि तक, जिसके लिए स्वीकृत की गई, नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, अच्छे आचरण तथा महाविद्यालय के अनुशासन का उचित पालन किया जा
सकता है।
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आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति (Need-cum-Merit Scholarship)
(i) सभी विद्यार्थी जिसके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ४,२००/- रुपये तक है तथा जिन्होंने ६० अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हो, आवेदन के योग्य होंगे। वांछनीय योग्यता वाले विद्यार्थियों में से अपेक्षाकृत कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जावेगी।
(ii) छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन के अन्य नियम वही होंगे जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए लागू हैं।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)
भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति शिक्षा िभाग द्वारा उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा ६० अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों। इसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (UGC Junior Research Fellowship)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जे.आर.एफ.) सीमित संख्या में, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान की जाती है जो स्नातकोत्तर विभाग में विद्यावाचस्पति (Ph.D.) उपाधि हेतु शोध कार्य करते हैं और जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षा (NET)
में सफलता प्राप्त की हो। इसके अन्तर्गत कनिष्ठ शोधकर्ता को १२,००० रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति ४ ८ तथा नियमानुसार वार्षिक आकस्मिक अनुदान के लिए १२००० रुपये विज्ञान संकाय में तथा १०००० रुपये अन्य संकायों में प्राप्त होते हैं।
- सी.एस.आई.र्.आर. एसं आई.र्.सी.एस.एस.आर. द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को शोधवृत्ति विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- विभागीय कनिष्ठ शोधवृत्ति (Departmental Fellowship)
प्रत्येक विभाग में एक शोधवृत्ति। न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम ५५ अंक (अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु ५० अंक)। प्राप्तकर्ताओं में से छात्रवृत्ति राशि ६०० रुपये प्रतिमाह। एक समय एक वर्ष अधिकतम दो वर्ष। दूसरे वर्ष के लिए ७०० रुपये प्रतिमाह।
- विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति (University Merit Scholarship)
विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में योग्यता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नियमित अध्ययन करने पर दी जाती है -
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परीक्षा |
छात्रवृत्ति राशि प्रतिमाह |
मान्य अवधि |
(क) |
एक-एक छात्रवृत्ति त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रत्येक संकाय में |
४५ रुपये |
१ वर्ष |
(ख) |
एक-एक छात्रवृत्ति द्वितीय वर्ष के आधार पर प्रत्येक
संकाय में |
४५ रुपये |
१ वर्ष |
(ग) |
एक-एक छात्रवृत्ति तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार
पर प्रत्येक संकाय में |
७५ रुपये |
१ वर्ष |
(घ) |
एक-एक छात्रवृत्ति प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा
के आधार पर प्रत्येक संकाय में |
७५ रुपये |
१ वर्ष |
(ङ) |
एक-एक छात्रवृत्ति प्रत्येक विभाग की स्नातकोत्तर
पूर्वार्द्ध परीक्षा के आधार पर |
७५ रुपये |
१ वर्ष |
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उपरोक्त छात्रवृत्ति निम्न शर्तर्ं के अन्तर्गर्तत प्रदान की जायेगी -
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(i) योग्यता छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को दी जायेगी जो एक ही प्रयास में प्रथम श्रेणी अथवा ६० एवं उससे अधिक अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।
(ii) विश्वविद्यालय योग्यता छात्रवृत्ति स्वीकार करने के समय विद्यार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति मिलती हो अथवा छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्णय की अवधि में ही विद्यार्थी को अन्य छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार के योग्य घोषित कर दिया गया हो तो अभ्यर्थी के विकल्प के अनुसार एक ही छात्रवृत्ति देय होगी।
(iii) एक से अधिक समान योग्यता वाले विद्यार्थियों के होने पर सभी को पूरी छात्रवृत्ति दी जायेगी।
(iv) अभ्यर्थी को योग्यता छात्रवृत्ति तभी प्रदान की जायेगी जबकि उच्च अध्ययन के लिए वह विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करे। यदि वह प्रवेश प्राप्त नहीं करता है तो वह छात्रवृत्ति द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जो इसकी शर्त पूरी करता हो, को प्रदान की जायेगी। |
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- छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता के सामान्य नियम (General Rules Regarding Scholarship and Financial Assistance)
(i) छात्रवृत्ति विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के महीने से अगले वर्ष जून तक प्रदान की जाएगी, यदि उसने सम्बन्धित महीने की १५ तारीख तक प्रवेश प्राप्त किया हो अन्यथा छात्रवृत्ति अगले महीने से प्राप्त की जाएगी।
ii) विद्यार्थी द्वारा सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोडने पर छात्रृवित्त इसी माह में रद्द कर दी जायेगी, जिसमें वह संस्था छोडता है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृतियां
(i) अनुसूचित जाति/जजा तथा विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
(ii) विकलांग छात्रवृत्ति (विकलांग/बधिर/मूक/नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए)
(iii) देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृति नियम - २०१०
- राष्ट्रीय क्रीडा संगंगठन कार्यर्क्रक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार की क्रीडाा छात्रवृत्ति ५ ०
- राष्ट्रीय कैडैट कोर छात्रवृत्ति (NCC Scholarship)
- अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other Scholarships)
(i) राष्ट्रीय ण छात्रवृत्ति
(ii) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
(iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति
(iv) अध्यापकों के बच्चों को दी जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
(v) भारत-पाक एवं भारत-चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिक के बच्चों एवं विधवाओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति।
(vi) भेरूलाल लीलावती सुखवाल फाउण्डेशन छात्रवृत्ति (भूगोल विभाग)
- विद्यार्थी सहायता कोष (Student's Aid Fund)
विद्यार्थी सहायता कोष की स्थापना महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा ३० रुपये प्रति विद्यार्थी वार्षिक शुल्क से की जाती है।
(i) इस कोष का उद्देश्य निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण अथवा परीक्षा शुल्क अथवा पुस्तकों पर व्यय अथवा अन्य ऐसे किसी व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है।
(ii) कोष का प्रबन्ध इस हेतु गठित समिति के माध्यम से महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा किया जाता है।
(iii) विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त कोष में से ऐसे विद्यार्थियों को सहायता नहीं दी जाती है जिन्हें छात्रवृत्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता मिल रही हो।
(iv) कोष में से सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अधिष्ठाता द्वारा सूचित तिथि तक आवेदन किये जाने चाहिए।
(v) कोष में से अति निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों को पूर्ण/अर्द्धशुल्क मुक्ति सहायता (Freeship/Half Freeship) प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षण शुल्क देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के १० तक विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी।
(vi) इस सहायता हेतु आवेदन के लिए आय प्रमाण-पत्र - तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
- प्राभत
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